मंत्रिमंडल ने प्रदेश के संसद सदस्यों और विधायकों के लिए अपनी अचल संपत्ति को हर साल एक जनवरी को ऐलान करने का फैसला किया है। मौजूदा साल के लिए राज्य के संसद सदस्यों और विधायकों को यह ऐलान 30 संतबर तक करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यकाल के एक वक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पंजाब विधानसभा (सदस्यों के वेतन और भत्ते) एक्ट,1942 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है,जिसके साथ आने वाले सभी विधायकों और संसद सदस्यों को कथित संशोधन के बाद साल 2017 -18 के लिए अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा।
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